UP Viklang Pension Yojana 2024 : सरकार दे रही विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ₹600 हर महीने, जाने केसे करे आवेदन ?

UP Viklang Pension Yojana : नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकलांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना का आरंभ किया है । इस योजना की शुरुआत 2016 में उत्तर प्रदेश के कल्याण विभाग द्वारा संचालित की गई थी इस योजना के अंतर्गत राज्य के वह व्यक्ति शामिल है जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

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इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे व्यक्तियों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो की शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं । इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया इस आर्टिकल के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से बताई गई है आपको केवल इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि इस योजना का लाभ क्या है उद्देश्य क्या है या इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है जानने के लिए इस आर्टिकल को अंतिम तक ध्यान पूर्वक पढ़ें ।

UP Viklang Pension Yojana

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई है जो की शारीरिक रूप से कमजोर है या 40% या उससे अधिक विकलांग है ऐसे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा । इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की जीवन शैली को आरामदायक बनाना है और उन्हें उनकी आजीविका को चलाने के लिए मदद प्रदान करना है और उनके दिव्यांगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है इसीलिए सरकार इस योजना के अंतर्गत उन्हें पेंशन की सुविधा प्रदान कर रही है ।

इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को हर महीने ₹600 से लेकर ₹1000 तक की आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है और इसी के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि हर महीने बढाई भी जाएगी । इस योजना के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा वह अपना खर्च स्वयं चला सकेंगे और उन्हें कहीं भी व्यापार करने की भी आवश्यकता नहीं है वह आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं ।

योजना का नामउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
प्रारंभ किसने की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन
विभाग समाज कल्याण विभाग ,उत्तर प्रदेश
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
आधारित वेबसाइटclick here

UP Viklang Pension Yojana के लाभ

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैं जो कि नीचे दिए गए बिंदुओं में इस प्रकार हैं:

  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के जरूरतमंद विकलांगों को हर महीने सरकार द्वारा ₹600 से ₹1000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
  • इस योजना के माध्यम से विकलांगों को अपनी आजीविका चलाने में काफी मदद मिल जाती है ।
  • इस योजना का लाभ व सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग है ।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

UP Viklang Pension Yojana के पात्रता

इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए मापदंडों को पूर्ण करें और इस योजना में आवेदन के पात्र बने ।

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है । ( यदि आप किसी और दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आप अपने राज्य की विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं क्योंकि भारत में लगभग सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य के लिए विकलांग पेंशन योजना चलाई जाती है ताकि विकलांगों को सहायता दान की जा सके )
  • इस योजना के अंतर्गत यदि विकलांग व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत है तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य नहीं है ।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है ।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास टाइम का खाता होना अनिवार्य है ।
  • इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार को लाभ दिया जाएगा ।
  • विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत यदि विकलांग व्यक्ति के पास बाइक या कर है तो वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है ।
  • इस योजना का लाभ राज्य की केवल उन विकलांग व्यक्तियों के लिए है जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग है केवल वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
  • इस योजना के अंतर्गत व विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पहले कभी भी विकलांग योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त नहीं किया है ।

UP Viklang Pension Yojana आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास या सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं ।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

UP Viklang Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप भी विकलांग है और या आपके घर में कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो आप सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है नीचे दिए गए बिंदुओं को फॉलो करके आप इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं ।

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधारित वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा ।
  • होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन योजना का विकल्प दिखेगा जिसका चयन आपको करना है ।
  • विकल्प का चयन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प का चयन करना है ।
  • इसके बाद आपको आवेदन फार्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण व विकलांगता संबंधित जानकारियां दर्ज करनी होगी ।
  • सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरने के बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को फार्म के साथ अपलोड कर देना है ।
  • इसके बाद आपको नीचे सबमिट का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है ।
  • इस प्रकार आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपको इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त होगा ।

UP Viklang Pension Yojana योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप भी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बिंदुओं का पालन करें ।

  • विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर जनपद पंचायत कार्यालय में जाना है ।
  • कार्यालय में जाकर वहां के अधिकारी से आपको विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है ।
  • इसके बाद आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही-सही भरना है ।
  • इसके बाद फार्म के साथ आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर देना है ।
  • इसके बाद आपको आवेदन फार्म से संबंधित अधिकारी के पास जाकर फॉर्म जमा कर देना है ।
  • इस प्रकार आपकी इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है ।

भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जमा किए गए आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और यदि आपने इस योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई सभी जरूरी पत्रताओं का पालन किया है तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए योग हैं । इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति को हर महीने पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाएगी जो की लाभार्थी के बैंक में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है ।

निष्कर्ष

दोस्तों विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत हमने आपको इस लेख के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं । इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। हमने इस लेकर माध्यम से योजना से जुड़ी पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है यदि आपको यह आर्टिकल पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और ऐसी और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें ।

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